PM Suraksha Bima Yojana

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While they say times can be unpredictable, their adverse impact can be mitigated if one is financially cloaked due to insurance. Nobody would want their hard-earned savings to vanish in an instant due to emergencies, as that leaves the bearer of the sum in a rather difficult position.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana:

In order to help the people, the government of India announced the PM Suraksha Bima Yojana – an insurance scheme that offers accidental insurance cover to the citizens of the country.

This scheme is specially designed for high-risk category employees like mechanics, labourers, truck drivers, etc who are more prone to life-threatening incidents than others. This scheme is one of the cheapest insurance covers offered and it covers both – partial and permanent disability cover.

What does the scheme offer?

The scheme is available to those ranging between the age of 18 to 70 years and would be applicable to those with a bank account. The annual premium of the scheme is ₹12 excluding service tax.

The premium amount is automatically debited from the bank account of the scheme holder on the renewal date.

In case of an unfortunate incident like death due to an accident or full disability due to said accident, the subscriber of the PM Suraksha Bima Yojana is paid ₹2 lakhs. If the subscriber meets with an accident and suffers partial permanent disability, in that case, a sum of  ₹1 lakh is paid.

Insurance companies involved with the scheme

  • Bajaj Allianz
  • ICICI Lombard
  • National Insurance
  • New India Insurance
  • Reliance General Insurance
  • United India Insurance
  • Universal Sompo

Eligibility criteria of the scheme

The applicants who aspire to apply for the PM Suraksha Bima Yojana have to fulfil the following criteria:

  1. The age of the applicant should be at least 18 years old.
  2. The age of the applicant should not be more than 70 years old.
  3. Those applicants who fall into the age bracket and have a savings account are eligible
  4. The savings account of the applicant should be linked with the Aadhar card
  5. In case the applicant is not linked with the savings account, a copy of the Aadhar card should be attached with the application form.
  6. In case the applicant has more than one savings account, they can only apply through only one bank account
  7. The premium need to be paid yearly is Rs 12
  8. This scheme is only valid for a year, however, it can be renewed at the end of the year.
  9. The primary KYC document required for the application is the applicant’s Aadhar card.

Documents required for application

The application of the PM Suraksha Bima Yojana requires you to possess the following:

  1. Proof of ID
  2. Aadhar card
  3. Contact information of the applicant
  4. Details of the nominee
  5. Application form (English, Hindi, Marathi, Bengali, etc)

The application procedure of the scheme

The subscriber can go to any one of the participating banks or insurance companies in order to subscribe to the PM Suraksha Bima Yojana. The majority of the renowned banks enable the subscribers to apply for the policy through internet banking. Hence, the a+subscriber will have to log into their internet banking account and enrol themselves for the scheme.

The subscribers can also send a text message via their registered mobile numbers to the toll-free number of the bank and the insurance companies.

पीएम सुरक्षा बीमा योजना

हालांकि वे कहते हैं कि समय अप्रत्याशित हो सकता है, अगर कोई बीमा के कारण आर्थिक रूप से जकड़ा हुआ है तो उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि आपात स्थिति के कारण उनकी गाढ़ी कमाई एक पल में गायब हो जाए, क्योंकि यह राशि के वाहक को एक कठिन स्थिति में छोड़ देता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:

लोगों की मदद करने के लिए, भारत सरकार ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा की – एक बीमा योजना जो देश के नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करती है।

यह योजना विशेष रूप से उच्च-जोखिम श्रेणी के कर्मचारियों जैसे मैकेनिक, मजदूरों, ट्रक ड्राइवरों आदि के लिए डिज़ाइन की गई है, जो दूसरों की तुलना में जानलेवा घटनाओं के लिए अधिक प्रवण हैं। यह योजना सबसे सस्ते बीमा कवरों में से एक है और इसमें आंशिक और स्थायी विकलांगता कवर दोनों शामिल हैं।

योजना क्या प्रदान करती है?

यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है और यह उन लोगों पर लागू होगी जिनके पास बैंक खाता है। सेवा कर को छोड़कर योजना का वार्षिक प्रीमियम ₹12 है।

नवीनीकरण तिथि पर प्रीमियम राशि योजना धारक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाती है।

दुर्घटना के कारण मृत्यु या उक्त दुर्घटना के कारण पूर्ण विकलांगता जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के ग्राहक को ₹2 लाख का भुगतान किया जाता है। यदि ग्राहक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और आंशिक रूप से स्थायी विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो उस स्थिति में, ₹1 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है।

योजना से जुड़ी बीमा कंपनियां

  • बजाज आलियांज
  • आईसीआईसीआई लोम्बार्ड
  • राष्ट्रीय बीमा
  • न्यू इंडिया इंश्योरेंस
  • रिलायंस जनरल इंश्योरेंस
  • यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस
  • यूनिवर्सल सोम्पो

योजना की पात्रता मानदंड

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वे आवेदक जो आयु वर्ग में आते हैं और जिनका बचत खाता है, वे पात्र हैं
  • आवेदक का बचत खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए
  • यदि आवेदक बचत खाते से जुड़ा नहीं है, तो आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
  • यदि आवेदक के पास एक से अधिक बचत खाते हैं, तो वे केवल एक ही बैंक खाते के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
  • प्रीमियम का भुगतान वार्षिक रूप से करने की आवश्यकता है रु 12
  • यह योजना केवल एक वर्ष के लिए वैध है, हालांकि, वर्ष के अंत में इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
  • आवेदन के लिए आवश्यक प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज आवेदक का आधार कार्ड है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पीएम सुरक्षा बीमा योजना के आवेदन के लिए आपके पास निम्नलिखित होना आवश्यक है:

  • आईडी का सबूत
  • आधार कार्ड
  • आवेदक की संपर्क जानकारी
  • नामांकित व्यक्ति का विवरण
  • आवेदन पत्र (अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, आदि)

योजना की आवेदन प्रक्रिया

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता लेने के लिए ग्राहक किसी भी भाग लेने वाले बैंक या बीमा कंपनियों में जा सकता है। अधिकांश प्रसिद्ध बैंक ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉलिसी के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए, a+ग्राहक को अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करना होगा और योजना के लिए खुद को नामांकित करना होगा।

ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों के माध्यम से बैंक और बीमा कंपनियों के टोल-फ्री नंबर पर एक टेक्स्ट संदेश भी भेज सकते हैं।

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