House Building Advance Scheme 2021 for Central Government Employees

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The Central government had earlier revised the House Building Advance rules for Central government employees incorporating the accepted recommendations of the 7th Central Pay Commission or the 7th CPC.

House Building Advance Scheme 2021

The House Building Advance scheme interest rate will be linked to the 10-year G-sec yield on the amount of advance taken for building the house. As of now, the rate of interest on House Building Advance is at 8.50% of Simple Interest. As of September 14, 2019, the 10-year G-sec yield stands at 6.64% for the Central government employees.

House Building Advance 2021 eligibility criteria

These are some of the criteria to avail of the benefits of the House Building Advance 2021
scheme:

  1. All permanent government employees
  2. All other employees with at least 5 years of continuous service, provided they do not hold permanent appointment under the state government and the sanctioning authority is satisfied with their likely retention in service till the house is built and mortgaged
  3. Members of All India services deputed for service under the Central government company/Company/Association/Body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or an International organisation and autonomous body not controlled by Government or Private Body
  4. Employees of Union Territories and North East frontier agency
  5. Staff/Artistes of the All India radio who fulfil the condition prescribed as point 2 above and have been appointed in long term contracts extending to the age as per extant rules.

For more details, you can refer to the document here.

House Building Advance Scheme application form

The application form of the House Building Advance Scheme are as follows:

  1. The house or land ownership should be transparent and it should be under the name of the government employee or their spouse
  2. The advance can be used in constructing a living area or in buying land on which the house is built.
  3. The applicant of his/her spouse should not have another land/property/house under their name while submitting the application for the House Building Advance Scheme. In case they have a child/minor citizen, he or she has a house or property under their name.
  4. Government employees with 10 years of service that can be permanent or temporary can avail of the House Building Advance Scheme benefits.
  5. The application form that consists of 12 pages needs to be filled up and submitted while applying for the House Building Advance Scheme. This application form is easily available online and offline.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम योजना 2021

केंद्र सरकार ने पहले 7वें केंद्रीय वेतन आयोग या 7वें सीपीसी की स्वीकृत सिफारिशों को शामिल करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस नियमों को संशोधित किया था।

गृह निर्माण अग्रिम योजना 2021

हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम की ब्याज दर को घर बनाने के लिए लिए गए एडवांस की राशि पर 10 साल के जी-सेक यील्ड से जोड़ा जाएगा। अभी तक, हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर साधारण ब्याज का 8.50% है। 14 सितंबर, 2019 तक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 10-वर्षीय G-sec यील्ड 6.64% है।

हाउस बिल्डिंग एडवांस 2021 पात्रता मानदंड

हाउस बिल्डिंग एडवांस 2021 का लाभ उठाने के लिए ये कुछ मानदंड हैं योजना:

  1. सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी
  2. कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले अन्य सभी कर्मचारी, बशर्ते कि वे राज्य सरकार के तहत स्थायी नियुक्ति नहीं रखते हैं और स्वीकृति प्राधिकारी घर के निर्माण और गिरवी रखने तक सेवा में उनकी संभावित प्रतिधारण से संतुष्ट हैं।
  3. केंद्र सरकार की कंपनी/कंपनी/एसोसिएशन/व्यक्तियों के निकाय के तहत सेवा के लिए प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, चाहे निगमित हों या नहीं, जो केंद्र सरकार या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन और स्वायत्त निकाय के पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण में है और सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है या निजी निकाय
  4. केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी के कर्मचारी
  5. अखिल भारतीय रेडियो के कर्मचारी/कलाकार जो उपरोक्त बिंदु 2 के रूप में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और मौजूदा नियमों के अनुसार आयु तक विस्तारित लंबी अवधि के अनुबंधों में नियुक्त किए गए हैं

विवरण, आप यहां दस्तावेज़ का उल्लेख कर सकते हैं।

गृह निर्माण अग्रिम योजना आवेदन पत्र

गृह निर्माण अग्रिम योजना का आवेदन प्रपत्र इस प्रकार है:

  1. घर या जमीन का मालिकाना हक पारदर्शी होना चाहिए और यह सरकारी कर्मचारी या उनके पति या पत्नी के नाम से होना चाहिए
  2. अग्रिम का उपयोग रहने वाले क्षेत्र के निर्माण में या उस भूमि को खरीदने में किया जा सकता है जिस पर घर बनाया गया है।
  3. मकान निर्माण अग्रिम योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक के पास उसके पति/पत्नी के नाम से कोई अन्य भूमि/संपत्ति/मकान नहीं होना चाहिए। यदि उनके पास कोई बच्चा/नाबालिग नागरिक है, तो उनके नाम पर एक घर या संपत्ति है।
  4. 10 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारी जो स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
  5. हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम के लिए आवेदन करते समय 12 पेज का आवेदन फॉर्म भरना और जमा करना होता है। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन आसानी से उपलब्ध है।

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