Housing is a basic human necessity. There is a reason why basic human needs consist of Food, Clothing and Shelter. India, owing to its poverty and overgrowing population has found housing to be a persistent issue decade after decade.
In an attempt to offer a roof over every head in the nation, the Indian government has initiated the Pradhan Mantri Awas Yojana.
Objectives of the Pradhan Mantri Awas Yojana
The PMAY scheme was launched essentially to boost the affordability of houses against the severely inflated real estate sector. The scheme aims to achieve the target of “Housing for All” by 31st March 2022 by constructing 20 million houses across the nation.
Eligibility criteria for Housing Scheme
In order to avail of the benefits of the housing scheme, the following criteria need to be met:
- A beneficiary family will comprise of Husband, Wife, unmarried sons and/or unmarried daughters
- An adult earning member (irrespective of one’s marital status) can be treated as a separate household
Who is eligible for the Pradhan Mantri Awas Yojana?
- Economically weaker section (EWS) – families with annual income of up to ₹3 lakh.
- Low-income Group (LIG) – families with annual income between ₹3 lakh and ₹6 lakh.
- Middle Income Group (MIG 1 and MIG 2) – families with / within an annual income of ₹6 lakh and ₹12 lakh.
- Women belonging to EWS and LIG categories.
- Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), and Other Backward Class (OBC).
How to apply?
- Online: Individuals who are interested can visit the official website of the scheme to apply online. One needs to have a valid Aadhaar card to apply.
- Offline: individuals can apply by filling a form available through the Common Service Centre (CSC). Price of these forms = ₹25 + GST.
Components of the PM Awas Yojana
There are a total of four components of the Pradhan Mantri Awas Yojana which are as follows:
- “In-situ” slum redevelopment (ISSR) using land as a resource
Through this scheme, the government aims to rehabilitate slums that have land as a resource in association with private organisations to provide solid houses to the families living in such adverse conditions. The prices of the house are determined by the central government and the respective state or UT decides the beneficiary contribution.
- Enhancement led by a beneficiary or individual house construction
The targeting of EWS families who are not able to avail benefits of the other components is done by this component of Pradhan Mantri Awas Yojana. These types of beneficiaries will be assisted financially by the central government with an amount of up to Rs. 1.5 lakh that can be used in the funding of the construction of a house or enhancing an existing one.
- Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)
CLSS subsidises the home loan interest that is payable to those eligible for the Pradhan Mantri Awas Yojana.
- Affordable Housing in Partnership
This component of the Pradhan Mantri Awas Yojana provides financial assistance of Rs. 1.5 lakh on behalf of the Central government to EWS families for the purpose of purchasing houses. State governments or UTs can join with their agencies or private sector to develop such housing projects.
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अधिक जानें
आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। एक कारण है कि बुनियादी मानव आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और आश्रय शामिल हैं। भारत, अपनी गरीबी और बढ़ती आबादी के कारण दशकों से आवास को एक सतत मुद्दा बना रहा है।
देश में हर सिर पर छत की पेशकश करने के प्रयास में, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना शुरू की है।
ओब्जेक्टिवेस ऑफ़ थे प्रधान मंत्री आवास योजना
पीएमएवाई योजना अनिवार्य रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में अत्यधिक मुद्रास्फीति के खिलाफ घरों की सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके 31 मार्च 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड
आवास योजना का लाभ उठाने के लिए, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है:
- एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी।
- एक वयस्क कमाने वाले सदस्य (किसी की वैवाहिक स्थिति के बावजूद) को एक अलग घर के रूप में माना जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) – 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- निम्न-आय वर्ग (LIG) – ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार।
- मध्यम आय समूह (MIG 1 और MIG 2) – ₹6 लाख और ₹12 लाख की वार्षिक आय वाले परिवार।
- ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों से संबंधित महिलाएं।
- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)।
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन: इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक वैध आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- ऑफलाइन: व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। इन रूपों की कीमत = ₹25 + जीएसटी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक
प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल चार घटक हैं जो इस प्रकार हैं:
- संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए “इन-सीटू” स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)
इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों को ठोस घर उपलब्ध कराने के लिए निजी संगठनों के सहयोग से उन मलिन बस्तियों का पुनर्वास करना है जिनके पास संसाधन के रूप में भूमि है। घर की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थी का योगदान तय करते हैं।
- एक लाभार्थी या व्यक्तिगत घर निर्माण के नेतृत्व में वृद्धि
अन्य घटकों का लाभ नहीं उठा पाने वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के इस घटक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 1.5 लाख जो एक घर के निर्माण या मौजूदा एक को बढ़ाने के लिए वित्त पोषण में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)
सीएलएसएस प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्र लोगों को देय होम लोन ब्याज पर सब्सिडी देता है।
- साझेदारी में किफायती आवास
प्रधान मंत्री आवास योजना का यह घटक रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ईडब्ल्यूएस परिवारों को घर खरीदने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख। ऐसी आवास परियोजनाओं को विकसित करने के लिए राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश अपनी एजेंसियों या निजी क्षेत्र के साथ जुड़ सकते हैं।