The majority of the Indian population consists of unskilled or semi-skilled workers, making it extremely important for the government to implement schemes that protect and ensure the development of the labourers of our country.
In lieu of this, The Haryana Labour Welfare Board Construction Workers Pension Scheme will provide help and assistance to workers who are registered with the BOCW Board. Under this scheme, all the registered building workers and construction labourers will receive an amount of Rs. 2,750 per month as pension. This pension amount is given alongside the pension already provided by the social welfare and Justice Department.
This initiative is taken by the Labour Department of Haryana and the workers can register themselves by filling an online form at hrylabour.gov.in.
The Haryana Building / Construction Workers Pension Scheme Form 2021 also aims to provide financial aid of Rs. 1,000 per month to its registered workers as well. The mission of this pension scheme by the Haryana Labour Department is to create a safe and sustainable environment for the building or construction workers and their rights are not exploited.
Steps for applying
In order to register online for the scheme, you have to go through the following easy steps:
- All the candidates have to visit the official website that is, hrylabour.gov.in and go to E-Services on the homepage.
- Then, register using their Aadhaar Card.
- After registering, log into the homepage of the official Labour Department website.
- Lastly, fill in the Haryana Building / Construction Workers Pension Scheme Form 2021 online form.
Eligibility Criteria
The terms and conditions under the Haryana Building / Construction Workers Pension Scheme are as follows:
- The beneficiary should be a member of the BOCW board for a minimum of 3 years.
- The beneficiary has to be a building and construction worker
- The minimum age of the beneficiary must be 60 years.
- At the time of registration, a copy of the document that supports the age must be attached with the filled out application form.
- The benefits of the scheme do not continue after the death of the beneficiary
- The registration fee and updated subscription amount must be mentioned in the identity certificate of the labours
- It is a must to attach the No Objection Certificate issued by the Department of Social Justice and Empowerment.
- The declaration specified in the online application that the applicant is not receiving any kind of pension from any government department/ board/ corporation/ institution, it is necessary to fill it completely and attach it.
- It is mandatory to submit or upload the life certificate of the beneficiary in the month of November every year otherwise the board will be unable to issue the allotted pension.
हरियाणा भवन / निर्माण श्रमिक पेंशन योजना 2021 – अभी आवेदन करें
अधिकांश भारतीय आबादी में अकुशल या अर्ध-कुशल श्रमिक शामिल हैं, जिससे सरकार के लिए हमारे देश के मजदूरों की रक्षा और विकास सुनिश्चित करने वाली योजनाओं को लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसके बदले में, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिक पेंशन योजना उन श्रमिकों को सहायता और सहायता प्रदान करेगी जो बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और निर्माण मजदूरों को रुपये की राशि प्राप्त होगी। 2,750 प्रति माह पेंशन के रूप में। यह पेंशन राशि समाज कल्याण एवं न्याय विभाग द्वारा पहले से प्रदान की जा रही पेंशन के साथ दी जाती है।
यह पहल हरियाणा के श्रम विभाग द्वारा की गई है और श्रमिक hrylabour.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
अपने पंजीकृत कर्मचारियों को भी महीने। हरियाणा श्रम विभाग द्वारा इस पेंशन योजना का मिशन भवन या निर्माण श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ वातावरण बनाना है और उनके अधिकारों का शोषण नहीं किया जाता है।
आवेदन करने के चरण
योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, आपको निम्नलिखित आसान चरणों से गुजरना होगा:
- सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा और होमपेज पर ई-सर्विसेज पर जाना होगा।
- फिर, उनके आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर लॉग इन करें।
- अंत में, हरियाणा भवन / निर्माण श्रमिक पेंशन योजना फॉर्म 2021 ऑनलाइन फॉर्म भरें।
पात्रता मापदंड
- लाभार्थी कम से कम 3 वर्षों के लिए BOCW बोर्ड का सदस्य होना चाहिए।
- लाभार्थी को एक भवन और निर्माण कार्यकर्ता होना चाहिए
- लाभार्थी की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- पंजीकरण के समय, आयु का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ की एक प्रति भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- लाभार्थी की मृत्यु के बाद योजना का लाभ जारी नहीं रहता
- मजदूरों के पहचान प्रमाण पत्र में पंजीकरण शुल्क और अद्यतन सदस्यता राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन आवेदन में यह घोषणा कि आवेदक को किसी भी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था से किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है, उसे पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करना आवश्यक है।
- लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जमा करना या अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा बोर्ड आवंटित पेंशन जारी करने में असमर्थ होगा।